बीजेपी के दिग्गज नेता शाहनवाज़ हुसैन के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में शहनवाज हुसैन और उनके भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने हुसैन और उनके भाई को सुनवाई को अवसर देने के बाद मामले में नए सिरे से फैसले देने के लिए वापस अदालत में भेज दिया। हुसैन ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी।

क्या था मामला?

पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन के भाई शाहबाज हुसैन ने साल 2017 में शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद बीजेपी नेता शाहनवाज़ हुसैन ने इस मामले दबाने की कोशिश की थी। वहीं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 31 मई 2022 को मामले को संज्ञेय अपराध बताते हुए दिल्ली पुलिस को शहनवाज हुसैन व उनके भाई शाहबाज के खिलाफ प्राथमिकी करने का आदेश दिया था। इस आदेश को बीजेपी नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया।

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