कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जोरदार जीत के बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मानहानि के मामले में अदालत ने तलब कर लिया है. दरअसल, पंजाब के संगरूर में हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के हितेश भारद्वाज ने स्थानीय अदालत में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. इस मामले में आरोप लगाया गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल पर अपमानजनक टिप्पणी और अभद्र टिप्पणी की थी और उसे बदनाम करने की कोशिश की थी.

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बजरंग दल की तुलना राष्ट्रविरोधी संगठन से करने का आरोप

संगरूर की सिविल जज रमनदीप कौर ने कांग्रेस अध्यक्ष को 10 जुलाई को पेश होने को कहा है. इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के खिलाफ मामला दर्ज करने के अलावा बजरंग दल ने कथित अपमान के लिए उनसे 100 करोड़ रुपये की मांग भी की है. हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के हितेश भारद्वाज ने दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजरंग दल की तुलना एक राष्ट्र विरोधी संगठन से की और कर्नाटक में सरकार बनने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने को कहा.

4 मई को भेजा गया कानूनी नोटिस

इस मामले में विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा ने दावा किया है कि कांग्रेस ने घोषणापत्र के पेज नंबर 10 पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है. कांग्रेस अध्यक्ष ने बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट्स ऑफ इंडिया से की। विश्व हिंदू परिषद की चंडीगढ़ इकाई ने 4 मई को कांग्रेस अध्यक्ष को कानूनी नोटिस भेजकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को 14 दिनों के भीतर 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा था।

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