गाजीपुर MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को कृष्णानंद राय हत्याकांड में दोषी करार कर दिया है। अफजाल अंसारी को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। सजा के ऐलान के साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी ठोका गया है। ऐसे में अफजाल की सांसदी भी जानी तय है।

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मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा

इससे पहले माफिया मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के लगभग 16 साल के पुराने मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी ठोका है।

MP-MLA कोर्ट में चल रहे इस मामले में बीते 15 अप्रैल को फैसला आना था। न्यायाधीश के अवकाश में होने के चलते फैसला नहीं आ पाया था। ऐसे फैसले के लिए 29 अप्रैल को तारीख नियत की गई थी। वर्ष 2007 के इस मामले में बीते एक अप्रैल को बहस और सुनवाई पूरी कर ली गयी थी और 15 अप्रैल को फैसला होना था।

अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत MP-MLA कोर्ट में चल रहे इस केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में शामिल है। जबकि नन्दकिशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है।

क्या है मामला?

29 नवंबर 2005 को गाजीपुर के भांवरकोल थाना अंतर्गत सियाड़ी गांव में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों पर एके-47 जैसे अत्याधुनिक असलहों से लगभग 400 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। सातों लोगों का शव पोस्टमार्टम के लिए बीएचयू लाया जाने लगा तो बीजेपी विधायक के समर्थक उग्र हो गए थे और जगह-जगह तोड़फोड़ व हिंसा की गई थी।

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