दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के राहत की खबर हैं, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शराब घोटाला केस से जुड़ें मनीलॉड्रिंग केस में अंतरिम जमानत दी है, लेकिन केजरीवाल फिलहाल अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी केस में ही अंतरिम जमानत दी है जबकि सीबीआई का मामला चल रहा है।

अतंरिम जमानत पर फैसला जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनाया है, SC ने कहा कि हमने धारा-19 पीएमएलए के मापदंडों की जांच-पड़ताल की है, अब SC की संविधान पीठ देखेगी कि PMLA का प्रावधान सही है या फिर नहीं, वहीं  अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या नहीं। इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने  बेंच के पास भेज दिया है।

दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से हवालात में हैं, लेकिन उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे एक एक निर्वाचित नेता हैं,  जो उन पर निर्भर करता है कि वे इस पद पर बने रहना चाहते हैं या फिर नहीं, अब यह माला बड़ी बेंच के पास ट्रांसफर किया गया है, बड़ी बेंच की सुनवाई तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है।

 

दरअसल केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में ED की गिरफ्तारी को चुनौती दी है, SC ने मामले की सुनवाई 17 मई को की थी और फैसला सुरक्षित रखा था, सीएम केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ और ईडी की हिरासत में भेजाने में दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, इसके पहले 9 अप्रैल को HC ने उनका गिरफ्तारी को सही बताया था और इस फैसले के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की।

आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर 17 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी, वहीं हाई कोर्ट ने सीबीआई (CBI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।  सुनवाई में HC ने अरविंद केजरीवाल के वकीलों से कहा था कि जब आपके पास ऑप्शन था, तब आपने हा कोर्ट का रुख क्यों किया?, फिर आपने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका क्यों नहीं डाली?

दरअसल शराब घोटाला केस में ED ने अरविंद केजरीवाल को बीते 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, जिसके पहले उन्हें 9 बार समन भेजा गया, गिरफ्तारी के बाद वे कई दिनों तक ईडी की ही कस्टडी रहे, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, इस बीच बीते लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली थी, जिसकी अवधि पूरी हो चुकी थी, उन्होंने 2 जून को सरेंडर किया था।

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