अब मध्यप्रदेश में स्कूली छात्रों के परिजनों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा, दरअसल सालभर में 25 हजार तक फीस लेने वाले स्कूलों में सरकार प्रदेश के निजी विद्यालय अधिनियम से बाहर करने की तैयारी कर रही है।

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जिसे लेकर स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से संशोधन विधेयक तैयार किया गया है, जिसे एमपी विधानसभा शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा, इस संशोधन से 25000 रुपये तक फीस लेने वाले स्कूल 10 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ सकती है।

 

प्रदेश में करीब 35 हजार निजी स्कूल संचालित हैं, वहीं स्कूलों की मनमानी पर रोक के लिए प्रदेश सरकार निजी विद्यालय अधिनियम 2017 बनाया था और उसे 2018 में लागू  किया था।

 

जिसके बाद साल-2020 में इसके तहत नियम लागू हुए, जिसके तहत प्रावधान किया गया था ,  निजी स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर सकते और 10फ्रतिशत से अधिक फीस में बढ़ोत्तरी नहीं कर पाएंगे वहीं 10 प्रतिशत से ज्यादा फीस बढ़ोतरी में जिला कमेटी की अनुमति अनिवार्य होगी।

दरअसल राज्य में लगभग ऐसे 17 हजार स्कूल हैं  जिनकी सालाना फीस 25 हजार रुपये से भी कम है, अब राज्य के निजी स्कूलों में फीस-संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम के दायरे से बाहर किया जाएगा

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