कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, अब सभी कर्मचारियों को उनके माता-पिता या परिवार के किसी सदस्य के कोविड-19 से संक्रमित होने की स्थिति में 15 दिनों की स्पेशल छुट्टी यानी SCL मिलेगी, कार्मिक मंत्रालय ने इसे लेकर आदेश जारी किया है।

अगर ACL खत्म हो जाती है यानी 15 दिनों के बाद भी परिवार का कोई भी सदस्य संक्रमित है और अस्पताल में भर्ती है, सरकारी कर्मचारियों को अस्पताल से छुट्टी मिलने तक छुट्टी बढ़ाई जाई जा सकती है, वहीं एक अन्य फैसले में कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों में काम करने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है, जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल से 30 जून 2021 तक की पूरी सैलरी देने का फैसला लिया गया है, लॉकडाउन के चलते contractual employees को घरों पर रहना पड़ा था, केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक ऐसे सभी कांट्रेक्चुअल कर्मचारी जो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान घरों में थे उनको ‘ऑन ड्यूटी’ माना जाएगा, सभी मंत्रालयों को केंद्र सरकार की तरफ से इसके निर्देश जारी किए गए हैं।
मंत्रालय ने कोविड महामारी के दौरान अस्पताल में भर्ती, आइसोलेशन आदि के बारे में विस्तृत आदेश जारी किया है, आदेश में कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों के सामने आ रही परेशानियों को भी ध्यान में रखा है, आगर कोई सरकारी कर्मचारी संक्रमित हो जाता है , और वह घर में आइसोलेशन या कहीं और क्वारंटीन हो तो उसे 20 दिनों तक की छुट्टी दी जा सकती है।

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