दिल्ली- जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन मोड में दिखी, फिलहाल MCD की कार्रवाई पर लगी रोक बरकरार रहेगी, सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, कोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है, मामले में दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी, याचिकाकर्ताओं के वकील के मुताबिक ये मामला संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के दूरगामी प्रश्न उठाता है, मामला जहांगीरपुरी तक सीमित नहीं है, अगर इसकी अनुमति दी गई तो कानून का राज नहीं बचेगा, इधर जहांगीरपुरी में कांग्रेस का डेलिगेशन अजय माकन के नेतृत्व में पहुंचा, वे यहां पीड़ित परिवारों से मिलने आए थे, जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस डेलिगेशन को पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं दिया, लोगों को उस जगह जाने पर भी रोका गया, जहां हिंसा हुई, बुधवार को दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन कार्रवाई शुरू होने के दौरान SC ने इस अभियान पर रोक लगा दी।
दरअसल जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ SC में दो याचिकाएं दाखिल की थीं, पहली याचिका में बिना नोटिस के बुलडोजर चलाकर स्थानीय लोगों को उनके बुनियादी नागरिक अधिकार से वंचित करने की बात कही गई थी., दूसरी अर्जी में कई राज्यों में किसी भी आरोप के लिए अचानक बुलडोजर चलाने की सरकारी प्रवृत्ति पर रोक लगाने का आदेश देने की अपील की गई थी ।