भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट पर बड़ा फैसला लिया है. आरबीआई जल्द ही पूरे देश से 2000 रुपये का नोट वापस लेगा। लेकिन इस मामले में भी पेंच है। आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर के तौर पर जारी रहेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के के नोट जारी करना बंद करें, हालांकि 2000 रुपये के नोट नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। RBI ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर इन नोटों को बदलते रहें। एक दिन में 20 हजार रुपए के नोट ही बदले जाएंगे।
5 Points में जानिये पूरी ख़बर…
1. रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। RBI ने कहा कि इसका ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद 2018-19 में इसकी प्रिटिंग बंद कर दी गई थी।
2. RBI ने अपने सर्कुलर में लिखा है कि वो 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर रहा है। इसकी कोई तारीख या समय नहीं दिया है। यानी ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
3. बैंक में जाकर इन नोटों के बदला जा सकता है। इसके लिए 30 सिंतबर तक का समय दिया गया है। नोट बदलने में कोई परेशानी न हो इसलिए बैंकों को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है।
4. सरकार ने इसे अभी चलन में भले ही बनाकर रखा है, लेकिन व्यापारी इससे लेनदेन करने में कतरा सकते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि इन्हें बैंक से ही बदल लें।
5. तारीख बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन आखिरी तारीख का इंतजार न करें। अगर सरकार ने इसे अमान्य किया तो आपके पास रखे नोट की कोई कीमत नहीं रहेगी।