दिल्ली में चर्चित आबकारी नीति घोटाले (Excise Policy Scam) में आरोपी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की शरण में पहुंचे हैं.

आबकारी नीति घोटाले में जांच की तपिश झेल रहे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने खारिज कर दी। वहीं, इससे पहले सोमवार को ईडी मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अब इसके बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

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हाईकोर्ट से मिला झटका

दरअसल, आबकारी घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. बता दें कि सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी जमानत खारिज की गई थी. सुनवाई के दौरान CBI ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था.

सिसोदिया पर आरोप काफी गंभीर

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप गम्भीर हैं. जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता. इसके बाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं और उनका व्यवहार भी सही नहीं रहा है.

हाईकोर्ट ने कहा, सिसोदिया गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. इनके पास 18 विभाग रहे हैं और वह पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं. गंभीर आरोप के चलते जमानत नहीं दी जा सकती है. ऐसे में अब मनीष सिसोदिया को जेल में ही रहना होगा.

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