केंद्र की मोदी सरकार ने निजी क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार के नये अपडेट में गैर-सरकारी वेतनभोगी या प्राइवेट कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर लीव एनकैशमेंट पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा को बढ़ा दिया गया है। इसे ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दिया गया है और यह 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी माना जाएगा। बता दें कि इस साल बजट में छूट बढ़ाने का एलान किया गया था।

करोड़ों लोगों को मिलेगा सीधा लाभ

केंद्र सरकार के कदम से देश के करोड़ों लोगों पर असर पड़ने वाला है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों को इससे फायदा मिलेगा। बजट में की गई घोषणा के अनुरूप वित्त मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली अवकाश (Leave Encashment) के एवज में नकद राशि पर टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है।

अभी तक टैक्स छूट सीमा 3 लाख थी

दरअसल, अभी तक गैर-सरकारी कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) यानी छुट्टियों के एवज में मिलने वाली नकद राशि पर टैक्स छूट की सीमा तीन लाख रुपये ही थी। यह सीमा वर्ष 2002 में तय की गई थी, जब सरकारी क्षेत्र में उच्चतम मूल वेतन 30 हजार रुपये प्रति माह ही हुआ करता था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जारी एक बयान में कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 10(10एए)(2) के तहत कर छूट की कुल सीमा 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

एक्सपर्ट बता रहे अच्छा कदम

इस कदम के बारे में टैक्‍स एक्‍सपर्ट का कहना है कि महंगाई को देखते हुए यह बहुत ही अच्‍छा कदम है। सरकारी कर्मचारियों को छुट्टियों के बदले पैसे मिलने पर टैक्‍स छूट का दायरा पहले से ही काफी ज्‍यादा था, अब प्राइवेट सेक्‍टर में काम करने वालों को भी इसका फायदा मिल सकेगा।

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