समाजवादी पार्टी नेता और रामपुर के पूर्व विधायक (Ex. MLA) आजम खान (Azam Khan) को हेट स्पीच केस में बड़ी राहत मिली है। रामपुर की स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने बुधवार को सपा नेता को बरी कर दिया है। खास बात ये है कि इसी सजा के बाद उनके विधायक की सदस्यता रद्द हुई थी।

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सपा नेता आजम खान की अपील पर एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आजम खां को नफरती भाषण देने के आरोप से मुक्त कर दिया है। वहीं, कोर्ट ने मजिस्ट्रेट ट्रायल की कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया।

MP-MLA कोर्ट से हुई थी 3 साल की सजा

इस मामले में एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) की कोर्ट ने 27 अक्तूबर 2022 को आजम खां को तीन साल सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। वहीं, आजम खान के बरी होने के बाद भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने नीचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है।

विधानसभा सदस्यता पर बहाल होगी?

हलांकि सेशन कोर्ट के फैसले से आजम खां को बड़ी राहत तो मिली है, लेकिन उनकी विधायकी बहाल हो पायेगी इस पर अभी संदेह है। क्योंकि छजलैट प्रकरण के मुकदमे में भी मुरादाबाद की कोर्ट ने आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अब्दुल्ला आजम खां (Abdulla Azam Khan) की विधायकी चली गई थी। ऐसे में उनकी विधायकी बहाल नहीं हो सकती है।

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