शिवसेना का नाम तीर-कमान चिह्न पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा…दरअसल चुनाव आयोग ने दोनों ही नाम सिंदे गुट को आवंटित करने के निर्देश दिया है…जिसके फैसले के खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है…।

महाराष्ट्र में सियासी घमासान लगातार जारी है, शिंदे और उद्धव गुट लगातार आमने-सामने है…एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं….लेकिन दोनों के बीच जंग और बढ़ गई है, दरअसल निर्वाचन आयोग ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों ही शिंदे गुट दिया है…जो उद्धव गुट को कतई मंजूर नहीं है और दोनों ही अपने पाले में करना चाहता है, जिसके लिए एड़ी चोटी की जोर लगा रही है…वहीं शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकर गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है…उद्धव गुट ने SC से अर्जेंट सुनवाई की मांग की थी….लेकन CJI ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था…।

वहीं सुप्रीम कोर्ट उद्धव की दायर याचिका पर शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों पर ही आज सुनवाई करेगा… यानी उद्धव गुट की तरफ से याचिका पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को चुनौती दी गई…. चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को रियल शिवसेना के रूप में मान्यता दी है… साथ ही दिवंगत बालासाहेब ठाकरे की स्थापित शिवसेना का ‘तीर-कमान’ चुनाव चिह्न भी आवंटित करने का निर्देश दिया था।

मामले पर कहा गया कि अर्जेंट मैटर मेंशन का सिस्टम बनाया गया है….जिसे सभी को फॉलो करना पड़ेगा.. जानकारी के मुताबिक ये याचिका मेंशनिंग सूची में नहीं थी….जिस कारण कोर्ट ने इसे मेंशन करने के लिए कहा…बतादें कि निर्वाचन आयोग के आदेश को उद्धव गुट ने दोषपूर्ण बताया..और सुप्रीम कोर्ट से इस पर स्टे लगाने की अपील की है..।

उद्धव गुट प्रयास में था कि तुरंत याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए… लेकिन उसके इस कदम की भनक शिंदे गुट को पहले से ही थी…. ऐसे में सिंधे गुट चुनाव आयोग के फैसले के बाद ही SC में कैविएट दाखिल किया था…।

 

 

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