मध्यप्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेजों मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, प्रदेश नर्सिंग कॉउंसिल ने कोर्ट में जवाब पेश किया, दरअसल सत्र 2022-23 के लिए 723 नर्सिंग कॉलेजों ने आवेदन किया था, जांच और सत्यापन के बाद इन 723 में केवल 491 नर्सिंग कॉलेजों को परिमिशन मिल सकी, बतादें कि याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान मुद्दा उठाया कि बीते साल 2020-21 और 2021-22 में फर्जी नर्सिंग कॉलेज संचालित हुए, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के मुद्द को सुना और काउंसिल पर नाराजगी जताई, साथ ही हाईकोर्ट ने प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय को भी पक्षकार बनाया, कोर्ट की तरफ से विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव को नोटिस जारी किया गया है और उनके मामले पर जवाब मांगा गया है, अब 17 फरवरी को मामले पर अगली सुनवाई होगी।