कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर पर्व- त्योहार को देखते हुए झारखंड सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है. इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर होली, सरहुल, शब-ए-बारात, नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर समेत अन्य पर्व-त्योहार में लोगों की भीड़ लगाने पर रोक लगा दी है. वहीं, अपने घरों में परिवार के साथ होली मनाने की अपील की गयी है. इस संबंध में झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया है.
आदेश में कहा गया है कि पर्व- त्योहार के दौरान सार्वजनिक जगहों पर भीड़ लगाने एवं हर तरह के जुलूस पर भी रोक लगा दी गयी है. इस दौरान लोगों को अपने परिवार के साथ घरों में ही पर्व मनाने को कहा गया है. आदेश में बताया गया कि पूर्व में कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन गतिविधियों को लेकर आदेश जारी किये गये थे वह लागू रहेगा. वहीं, 21 अगस्त 2020 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ही मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधि संचालित किये जा सकेंगे.
वहीं, दूसरी ओर झारखंड के स्वास्थ्य सचिव केके सोन ने राज्य के सभी डीसी को पत्र लिख कर होली, सरहुल, शब-ए-बरात और रामनवमी को लेकर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिये हैं. श्री साेन ने पत्र में लिखा है कि आगामी पर्वों में दूसरे राज्यों से प्रवासी झारखंडवासियों के अपने राज्य लौटने की संभावना को देखते हुए सभी व्यक्तियों के लक्षण के आधार पर जांच करायें.