कर्नाटक सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है. आज से ही सरकार का यह आदेश लागू हो जायेगा. सरकार ने 20 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया है. इसके बाद स्थिति की समीक्षा की जायेगी, सुधार नहीं होने की हालत में यह अवधि बढ़ायी भी जा सकती है. इस दौरान किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी. केवल इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही छूट दी जायेगी.
बता दें कि कर्नाटक तीसरा राज्य है जहां कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक एक्टिव मामले हैं. पहले नंबर पर महाराष्ट्र और दूसरे पर छत्तीसगढ़ है. पिछले 24 घंटे में कर्नाटक में संक्रमण के 7,955 नये मामले सामने आये हैं. वहीं एक दिन में 3,220 लोग ठीक हुए हैं और 46 लोगों की मौत हुई है. कुल मामलों की संख्या बढ़कर 10,48,085 हो गयी है. मरने वालों की संख्या राज्य में बढ़कर 12,813 हो गयी है.
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, रोगियों और यात्रियों को आवाजाही की अनुमति होगी. राज्य सरकार ने बेंगलुरु, मैसूरु, मंगलुरु, कलबुर्गी, बीदर, तुमकुरु और उडुपी-मणिपाल शहरों में 10 से 20 अप्रैल तक हर दिन रात 10 बजे से सुबह पांच बजे के बीच रात्रिकालीन कर्फ्यू की घोषणा की है. सरकार ने कहा कि इसके अलावा, अन्य प्रमुख शहरों और जिला मुख्यालयों में भी कर्फ्यू लागू होगा.