केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये अध्यादेश जारी किया गया है. शीर्ष अदालत ने ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था.
इस अध्यादेश में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकारों को उल्लेख किया गया है. साथ ही दिल्ली सरकार के अधिकार का जिक्र किया गया है.
इससे पहले, केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाने की खबरों पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस तरह की बात सब जगह फैली हुई है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए या ख़त्म करने के लिए एक अध्यादेश लेकर आ रही है. मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी कोरी अफ़वाह हो, इनमें कोई सच्चाई नहीं हो. मैं ये उम्मीद करता हूं. अगर ऐसा होता है तो यह देश की जनता के साथ बड़ा धोखा होगा. यह सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला है और इसका सम्मान करना चाहिये.