यूपी से इस वक्त की बड़ी ख़बर सामने आई है। गाजीपुर की MP-MLA स्पेशल कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही गाजीपुर से अफजाल पर भी फैसला आने वाला है।
10 साल की सजा, 05 लाख का जुर्माना
माफिया मुख्तार अंसारी और बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के लिए शनिवार का दिन अच्छा नहीं रहा। क्योंकि गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट आज फैसला सुना दिया। कोर्ट ने मुख्तार को कृष्णानंद राय हत्या मामले में 10 साल की सजा सुनाई और पांच लाख जुर्माना लगाया। अफजाल अंसारी कोर्ट खुद पहुंचा था वहीं, मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए जुड़ा। इसके मद्देनजर अदालत के बाहर भारी बल में पुलिस की तैनाती की गई।
गवाहों के अभाव में बरी हो गए थे दोनों भाई
बता दें कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दर्ज केस के आधार पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। वहीं, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ कृष्णानंद राय और नंद किशोर गुप्ता रुंगटा की हत्या के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है।
दोनों भाईयों के खिलाफ 22 नवंबर 2007 को मुहम्मदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। 2019 में अफजाल अंसारी गवाहों के मुकर जाने के चलते कृष्णानंद राय हत्या के मामले में बरी हो चुके हैं। जबकि मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय और नंदकिशोर रुंगटा दोनों ही हत्याकांड में बरी हो गया था। दोनों भाई गवाहों के अपने बयान से मुकर जाने के चलते बरी हुए थे।