Colkatta Highcourt West Bengal

कलकत्ता हाईकोर्ट ने OBC सर्टिफिकेट पर बड़ा फैसला सुनाया है, दरअसल कोर्ट ने प्रदेश में 2010 के बाद बनी OBC लिस्ट को रद्द कर दिया है, HC के मुताबिक अब कोई भी नए सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाएंगे, इस लिस्ट के आधार पर जिन्हें नौकरी मिल चुकी है उनकी नौकरी प्रभावित नहीं होगी और जारी रहेगी, यह फैसला जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथर की बेंच ने सुनाया है।

दरअसल अब यह सर्टिफिकेट नौकरी में लाभ लेने के लिए वैध नहीं होगा, जारी सर्टिफिकेट के माध्यम से नौकरी पाने वालों की कोई परेशानी नहीं होगी और पहले की ही तरह ही जारी रहेगी।

आपको बता दें कि 2012 से बंगाल की टीएमसी सरकार यह कानून लेकर आई थी, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई, कोर्ट ने कहा कि इस लिस्ट के लिए 1993 के कानून के मुताबिक आयोग की सिफारिश विधानसभा को सौंपनी होगी।

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