देश में दो हजार के नोट को बाहर करने का ऐलान किया जा चुका है। 19 मई 2023 को 2000 के करेंसी नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का एलान किया गया है। 30 सितंबर तक इन नोटों को किसी भी बैंक में जाकर बदला जा सकता है। RBI ने नोट को बदलने के लिए गाइडलाइंस (Guideline) भी जारी की है।

किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं

बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक, आप एक दिन में 20 हजार रुपये यानी 2000 के 10 नोट बदलवा सकते हैं। लोगों को नोट बदलने के लिए किसी भी तरह का कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। बैंक, नोट एक्सचेंज के लिए कोई चार्ज नहीं लेगा, साथ ही लोगों को कोई आईडी प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने भी नोट एक्सचेंज को लेकर सर्कुलर जारी किया है।

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बैंक जमा धनराशि पर NO LIMIT

आप हर रोज 20 हजार तक मूल्य के नोटों को एक्सचेंज करवा सकते हैं। अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने की कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। आपको बैंक में पैसे डिपॉजिट करते वक्त RBI के बनाए रेगुलर नियमों का पालन करना होगा।

जमा धनराशि के रेगुलर नियम

अगर आप 50 हजार से ज्यादा कैश जमा करते हैं, तब आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाना होगा। आरबीआई के नियम के अनुसार, आप एक दिन में केवल 50 हजार रुपये ही जमा कर सकते हैं। एक साल में 20 लाख रुपये तक ही डिपॉजिट किया जा सकता है। इससे ज्यादा कैश जमा करने पर आपको पैन नंबर देना होगा।

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