मोदी सरनेम पर मानहानि केस मे सजा होने के बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित हुए राहुल गांधी को अब सांसद आवास खाली करना पड़ेगा. लोकसभा आवास समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया है. बीते शुक्रवार ही लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता को रद्द कर दिया था. राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे.
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लुटियंस दिल्ली में 12, तुगलक लेन में रहते हैं राहुल गांधी
दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में दो साल की सजा सुनाई थी. अदालत के इस फैसले के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत स्पीकर ने यह कार्रवाई की. बता दें कि राहुल गांधी लुटियंस दिल्ली में 12, तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रहते हैं. वो बंगला साल 2004 से ही राहुल गांधी के नाम पर आवंटित है.
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लोकसभा की हाउस कमेटी के नोटिस
लोकसभा की हाउस कमेटी के नोटिस के अनुसार राहुल गांधी 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रह रहे हैं. राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना सरकारी आवास खाली करना होगा. नोटिस के मुताबिक अयोग्य होने के एक महीने के अंदर राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास खाली करना ही होगा.
राहुल पर हुई कार्रवाई से विपक्ष लामबंद
बता दें कि राहुल गांधी को अयोग्य सांसद घोषित करने के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दल भी खड़े हो गए हैं. सभी विपक्षी दलों ने राहुल पर हुई कार्रवाई को मोदी सरकार की तानाशाही और विपक्षी की आवाज दबाने और लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है.