मोदी सरनेम पर मानहानि केस में सजा के खिलाफ राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें उन्होंने ‘मोदी सरनेम’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है। गुजरात हाई कोर्ट ने फिलहाल राहुल गांधी को इस मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।
अंतरिम राहत देने से हाईकोर्ट का इंकार
हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के मोदी सरनेम मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, मामले में छुट्टियों के बाद जस्टिस हेमंत प्रच्छक अंतिम फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने तब तक के लिए राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में सूरत की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।
यह भी पढ़ें– ‘पहले श्रीराम को ताले में बंद किया, अब’… कर्नाटक चुनाव प्रचार में बोले मोदी
यह भी पढ़ें– शरद पवार ने की चौंकाने वाली घोषणा, NCP अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, बोले- अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा
एकल पीठ ने की सुनवाई
हाईकोर्ट की एकल पीठ में जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने राहुल गांधी के पक्ष में कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह गर्मी की छुट्टियों के बाद अदालत के फिर से खुलने के बाद इस मामले में अंतिम फैसला सुनाएंगे। 5 मई हाईकोर्ट के लिए अंतिम कार्य दिवस है और इसे 5 जून को फिर से खोलने की उम्मीद है।
सत्र न्यायालय से भी मिला था झटका
सूरत की अदालत से सजा मिलने के बाद राहुल को लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इसके बाद सूरत की एक सत्र अदालत ने 20 अप्रैल को पहले राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनकी सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी। सत्र अदालत ने कहा कि राहुल गांधी की अयोग्यता उनके लिए अपूरणीय या अपरिवर्तनीय क्षति नहीं होगी और उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
अभिषेक मनु सिंघवी का HC से अनुरोध
राहुल गांधी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से अंतरिम आदेश पारित करने का अनुरोध किया, लेकिन जज द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया गया। सिंघवी ने कहा,”माई लॉर्ड से विनती करता हूं कि कृपया आज कोई फैसला लें।” इस पर जज ने कहा,”मैंने खुद को स्पष्ट कर दिया है। मैं सभी दलीलें आदि सुनूंगा। मैं छुट्टी के समय का उपयोग आदेश लिखने के लिए करूंगा।” हाईकोर्ट ने निचली अदालत को मामले के मूल “रिकॉर्ड और कार्यवाही” को उसके सामने रखने का भी आदेश दिया।
क्या है मोदी सरनेम मानहानि केस?
बता दें, राहुल गांधी की टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ बीजेपी विधायक की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया था। कांग्रेस नेता ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में कहा था, ‘सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों हैं?