अपने बयान को लेकर संसद सदस्यता गंवा चुके राहुल गांधी का एक विज्ञापन फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। दरअसल, कर्नाटक की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। राहुल के अलावा अदालत ने कर्नाटक के सीएम सिद्दरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को नोटिस भेजा है।
CM, डिप्टी सीएम और राहुल गांधी के खिलाफ केस
दरअसल, बीजेपी ने राहुल गांधी के अलावा सिद्दरमैया और शिवकुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालत ने मामले में संज्ञान लिया है। 27 जुलाई को बयान दर्ज किए जाएंगे। आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अदालत ने इस पर संज्ञान लिया है। इस मामले में सभी उत्तरदाताओं को मंगलवार को समन जारी करने का आदेश दिया गया है।
क्या है मामला?
बीजेपी के राज्य सचिव केशव प्रसाद ने 9 मई को शिकायत दायर की थी। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर झूठे विज्ञापनों द्वारा बीजेपी की छवि खराब करने का आरोप लगाया था। शिकायत के अनुसार, कांग्रेस प्रदेश कमेटी की ओर से 5 मई, 2023 को प्रमुख समाचार पत्रों में विधानसभा चुनाव को लेकर विज्ञापन जारी किया गया था।
1.5 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप
इसमें दावा किया गया था कि तत्कालीन भाजपा सरकार ’40 प्रतिशत कमीशन’ में लिप्त थी। इस तरह से बीजेपी ने चार सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का घोटाला किया था। कांग्रेस के ये आरोप आधारहीन, पूर्वाग्रही और मानहानिकारक हैं।