कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत के सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ पर मानहानि केस में निचली अदालत द्वारा दी गई सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। सेशन कोर्ट से राहुल की याचिका खारिज होने के बाद अब राहुल गांधी के पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा है।

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CJM कोर्ट से हुई थी 2 साल की सजा

बता दें, बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर किये केस में 04 साल बाद राहुल गांधी को 23 मार्च 2023 को सूरत की एक निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और दो साल की जेल की सजा भी सुनाई थी। राहुल इसी फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट गये थे, जहां उनको कोई राहत नहीं मिल सकी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा की अदालत ने राहुल को आपराधिक मानहानि के इस मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाये जाने के एक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अर्जी आज खारिज कर दी।

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संसद सदस्यता भी रद्द रहेगी

कोर्ट से सजा होने के बाद लोकसभा सचिवालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी रद्द कर दी थी। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे। अब सेशन कोर्ट से भी राहत न मिलने के बाद पहले जैसी ही स्थिति बरकरार रहेगी।

कांग्रेस की प्रतिक्रिया

कांग्रेस ने अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात की एक सत्र अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद बृहस्पतिवार को कहा कि वह इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों का उपयोग जारी रखेगी।

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