दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका को आंशिक स्वीकार करते हुए उन्हें नया पासपोर्ट बनवाने की मंजूरी दे दी। अदालत ने उन्हें 3 साल के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) दे दिया है।

पासपोर्ट के लिए 3 साल की वैधता

अपने नये पासपोर्ट के लिए न्यायालय की शरण में पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue District Court) ने आज राहुल की साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए NOC की इजाजत दे दी है। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने निर्देश दिया कि पासपोर्ट के लिए एनओसी केवल तीन साल के लिए वैध होगी, जबकि गांधी ने 10 साल के लिए एनओसी मांगी थी।

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डिप्लोमैटिक पासपोर्ट किया हुआ था सरेंडर

लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। राहुल गांधी ने मंगलवार को एक नया साधारण पासपोर्ट के लिए एनओसी की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था।

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सुब्रमण्यम स्वामी ने किया विरोध

बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने गांधी के आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस नेता को विदेश जाने की अनुमति दी जाती है, तो इससे नेशनल हेराल्ड मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। स्वामी ने राहुल, उनकी मां सोनिया गांधी और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ मामला दायर किया था।

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