छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, वहीं मामले में…कोर्ट में जस्टिस गौतम भादुड़ी,जस्टिस एनके चंद्रवंशी ने सुनवाई की…सुनवाई के दौरान जजों ने रमन सिंह पर दायर याचिका को खारिज कर दिया, कोर्ट ने याचिका को न्यायालयीन प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया और माना कि याचिका चलने योग्य नहीं है।
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कांग्रेस नेता की याचिका खारिज
दरअसल हाईकोर्ट के मुताबिक जिन तथ्यों और आधारों पर याचिका दायर हुई थी, जिसमे कोई अपराध नहीं बनता,
बतादें कि यह याचिक कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने साल 2018 में दायर की थी और वकील हर्षवर्धन परघनिया के माध्यम से HC में रिट क्रिमिनल याचिका दायर हुई थी, जिसमें कहा गया था कि पूर्व सीएम रमन सिंह ने बीते साल 2008, 2013 और 2018 के चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई थी और उन्होंने अपने शपथ-पत्र में गलत जानकारी दी।
CBI से जांच कराने की मांग
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दरअसल याचिकाकर्ता विनोद तिवारी ने पहले भी इसके खिलाफ EOW और ACB में कई बार शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, याचिकाकर्ता ने रमन सिंह की संपत्ति की जांच CBI जांच कराने की मांग की थी, वहीं कोर्ट के फैसले के बाद रमन सिंह का बयान सामने आया..उन्होने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं।MP में शिवराज सरकार का बजट पेश, 12वीं पास छात्राओं को स्कूटी, 1 लाख नौकरियां
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