देश की राजनीति में जोर शोर से उठ रहे अडानी-हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश आया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश दिया है। कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी की अध्यक्षता रिटायर जस्टिस एएम सप्रे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि SEBI इस मामले में जांच जारी रखेगी और 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। आपको बता दें कि अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग ने हाल ही में गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर और अकाउंट में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, तब से लेकर अब तक अडानी ग्रुप की संपत्ति में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट से फिसलकर 30वें स्थान पर चले गए हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट मसले पर SC ने एक स्पेशल समिति का गठन किया है। इसके लिए रिटायर हो चुके जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें, SC निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र से संबंधित समिति के गठन पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच करने का निर्देश दिया कि क्या सेबी के नियमों की धारा 19 का उल्लंघन हुआ है, क्या स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 महीने के भीतर जांच करने और स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र से संबंधित मुद्दे से निपटने के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.एम. सप्रे की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें ओ पी भट, जे.पी. देवदत्त, नंदन नीलेकणि, के. वी. कामत और सोमशेखरन सुंदरसन शामिल हैं। बता दें कि गौतम अडानी को लेकर कांग्रेस समेत प्रमुख विपक्षी दल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं।

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