मध्य प्रदेश पीएससी (MPPSC)और प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट (SC) ने नोटिस जारी किया है….नोटिस में 15 दिन में पूरे मामले पर जवाब मांगा है… दरअसल यह मामला बीते 2019 का है … और PSC विशेष परीक्षा कराने पर नोटिस जारी हुआ है….इस विशेष परीक्षा को कराने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और हाईकोर्ट के फैसली पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई… अब इस पर SC ने जवाब मांगा है…. मामले में SC में अगली सुनवाई की 28 अप्रैल को होगी…।
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दरअसल मामला 2019 का है और जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपी-पीएससी परीक्षा में ST-ST-OBC के करीब 2,700 उम्मीदवारों की अलग से विशेष परीक्षा कराने के निर्देश दिए थे… इसके खिलाफ OBC एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन समेत कुछ छात्रों ने SC में याचिका दायर की थी….जिसमे कहा गया है की एमपी- पीएससी के नियमों में विशेष परीक्षा कराने का कोई प्रावधान नहीं है…और साथ ही सामान्य और आरक्षित वर्ग की अलग-अलग परीक्षाएं नहीं करवाई जा सकती है…।
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार और एमपी-पीएससी से जवाब मांगा और पीएससी विशेष परीक्षा अपने अंतिम निर्णय के अधीन… कर दी है.. कोर्ट का याचिका पर जो भी फैसला होगा… वो एमपी-पीएससी- 2019 की विशेष परीक्षा पर लागू किया जाएगा…।