दिल्ली: राजधानी में ऑक्सीजन की किल्लत
ऑक्सीजन की कमी पर केंद्र को राहत
HC के अवमानना नोटिस पर SC ने लगाई रोक
दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति के मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली, कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई में को लेकर हाईकोर्ट से जारी अवमानना नोटिस पर रोक लगा दी, लेकिन साथ ही कहा कि केंद्र दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की कोशिश करे. साथ ही गुरुवार सुबह 10.30 बजे योजना बताएं कि सप्लाई को सही स्तर पर कैसे बनाए रखा जाएगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के मुताबिक न कर पाने के लिए केंद्र को कड़ी फटकार लगाई थी, हाईकोर्ट के जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने ऑक्सीजन सप्लाई जुड़े अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था, इससे परेशान केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची।
केंद्र की अर्ज़ी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और एम आर शाह की बेंच ने माना कि इस समय देश में अभूतपूर्व स्थिति है. केंद्र और दिल्ली के अधिकारी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं. किसी को जेल भेज देने से समस्या हल नहीं होगी. यह समय मिल-जुलकर इस संकट से लड़ने का है।
जजों ने पिछले 3 दिन से दिल्ली में की गई ऑक्सीजन की सप्लाई का ब्यौरा लिया. सॉलिसीटर जनरल के बाद उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने भी कोर्ट को जानकारी दी. उन्होंने बताया कि देश में अब पर्याप्त ऑक्सीजन है. लेकिन टैंकर का अभाव है. इस पर कोर्ट ने कहा कि जब तक यह समस्या दूर नहीं हो जाती, रोजाना 150 मीट्रिक टन ऑक्सीजन विदेश से आयात करने पर विचार होना चाहिए।