पश्चिम बंगाल (West Bengal) की ममता सरकार (Mamta Government) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ (The Kerala Story) को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के 8 मई के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ के प्रदर्शन पर लगी रोक हट गई है।

 

फिल्म पर लगी रोक का पर्याप्त आधार नहीं- CJI

सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा हम पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से फिल्म पर 8 मई को लगाई गई रोक को हटा रहे हैं। इस रोक का कोई पुख्ता आधार नज़र नहीं आ रहा है। ‘द केरल स्टोरी’ मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता है, वरना सभी फिल्मों को लेकर ऐसी ही स्थिति पैदा होगी।

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ज़रूरत पड़ने पर जज देख सकते हैं फ़िल्म

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं से कहा है कि, ‘निर्माता भी डिस्क्लेमर लगाएं कि 32 हजार लड़कियों के गायब होने का आंकड़ा पुख्ता नहीं है।’

CJI ने कहा कि फ़िल्म पर रोक से मना करने के मद्रास और केरल HC के आदेश के खिलाफ 18 जुलाई को सुनवाई होगी। तब ज़रूरत पड़ने पर न्यायाधीश फ़िल्म देख सकते हैं।

बता दें कि इससे पहले बीते शुक्रवार को फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के निर्माताओं की ओर से दायर याचिका पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार (Tamilnadu Government) से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था। पश्चिम बंगाल सरकार ने सिनेमाघरों में दिखाए जाने के तीन दिन बाद ही इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया था।

ममता सरकार को की फटकार

फिल्म पर रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ‘द केरल स्‍टोरी’ फिल्म पर बैन लगाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, यह कलात्मक स्वतंत्रता के बारे में है! पश्चिम बंगाल देश के अन्य हिस्सों से अलग नहीं है। पश्‍च‍िम बंगाल सरकार और तमिलनाडु सरकार फिल्म को आखिर क्यों नहीं चलने देना चाहती। जबकि, दूसरी राज्यों में जहां भगौलिक परिस्थिति वैसी ही है वहां यह फिल्म शांति से चल रही है। अगर लोग फिल्म नहीं देखना चाहते तो ये उन पर छोड़ दें।

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