दिल्ली की आबकारी नीति मामले में जांच की आंच झेल रहे पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से फिर झटका लगा है. कोर्ट ने शुक्रवार को CBI की तरफ से दर्ज मामले में गिरफ्तार सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी. अब निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगे.

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24 मार्च को फैसला किया था सुरक्षित

राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने 24 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को जज ने आदेश पढ़ते वक्त सिर्फ एक शब्द बोला डिसमिस. फैसले की वजह के लिए कोर्ट के लिखित आदेश का इतंजार करना होगा.

26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया

दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में CBI ने मनीष सिसोदिया को लंबी पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनसे तिहाड़ जेल में लंबी पूछताछ की थी. इस पूछताछ के बाद ED ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में भी सिसोदिया ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनसे तिहाड़ जेल में लंबी पूछताछ की थी. इस पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में भी सिसोदिया ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी.

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गिरफ्तारी के बाद दिया था इस्तीफा 

मनीष सिसोदिया ने गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. उनकी जगह दिल्ली में आतिशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है. उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगे.

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