नए संसद भवन (New Parliament Building) के उद्घाटन को लेकर चली आ रही खीचतांन देश के सुप्रीम कोर्ट (SC) पहुंच गई। हलांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को न सिर्फ खारिज कर दिया बल्कि फटकार लगाते हुए जुर्माना लगाने की बात कह डाली।

हम जानते हैं याचिका के पीछे क्या मकसद है- SC

देश की संसद के नए भवन (New Parliament Building) का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (President Droupadi Murmu) से करवाने की मांग वाली याचिका आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं ये याचिका दाखिल क्यों हुई? याचिका दाखिल होने के पीछे क्या हित z है?कोर्ट ने इसके साथ ही याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि शुक्र मनाइए कि आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं। अगर ऐसी याचिका दोबारा लगाई गई तो कोर्ट जुर्माना भी लगा देगा।

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कोर्ट के सवाल का जवाब नहीं दे सके याचिकाकर्ता

याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जेके महेश्वरी और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने याचिकाकर्ता से इस याचिका दायर करने का कारण पूछा। जनहित याचिका में कहा गया है, “लोकसभा सचिवालय ने उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करके संविधान का उल्लंघन किया है। “याचिकाकर्ता सीआर जया सुकिन ने आर्टिकल 79 की जिक्र किया। लेकिन जजों द्वारा इसका मतलब पूछे जाने पर वो कोई ठोस जवाब नहीं दे सके।

क्या है पूरा विवाद?

बता दें, नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासी बवाल मचा है। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) 28 मई करने वाले है। लेकिन, कांग्रेस सहित 19 विपक्षी दलों का कहना है कि नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंंत्री नहीं राष्ट्रपति को करना चाहिए। इन विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान जारी कर उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। दूसरी ओर कई विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किए जाने पर विरोध नहीं जताया है।

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