वाराणसी में श्रंगार गौरी की नियमित पूजा के मामले में हिंदू पक्ष के लिए राहत की खबर सामने आई है। दरअसल, इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका को सुनवाई योग्य माना है और मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज करते हुई याचिका भी खारिज कर दी।

Allahabad High Court

नियमित पूजा पर सुनवाई का रास्ता साफ

वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने पांच महिलाओं द्वारा पूजा की अनुमति देने से जुड़ी याचिका के विरोध में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद नियमित पूजा की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।

यह भी पढ़ें- गंगा में मेडल बहाने से मुझे फांसी नहीं होगी, पहलवानों के प्रदर्शन पर बोले बृजभूषण

मंदिर में पूजा का अधिकार मिलना चाहिए- जैन

उच्च न्यायालय के फैसले के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील हरि शंकर जैन ने कहा कि मुझे आशा है कि वह दिन दूर नहीं जब हम वहां एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करेंगे और वर्तमान ढांचे को हटा दिया जाएगा। हरि शंकर जैन ने कहा कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए।

यह भी पढ़ें- अब भारत में होगा विश्व का सबसे बड़ा अन्न भंडारण, मोदी कैबिनेट ने पास किया प्रस्ताव

23 दिसंबर को हुआ फैसला सुरक्षित

बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जे जे मुनीर की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। अब इस मामले की सुनवाई वाराणसी जिला अदालत में होगी। राखी सिंह समेत 9 अन्य ने वाराणसी की अदालत में याचिका दायर करते हुए शृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग की थी। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here