मध्यप्रदेश में आवारा पशुओं को छोड़ने पर अब शिवराज सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, दरअसल कई लोग अपने पशुओं को सड़कों पर आवारा छोड़ देते हैं, जिस पर शिवराज सरकार सख्त हो गई है, अब ऐसा करने पर पशु मालिकों पर एक हजार जुर्माना वसूला जाएगा।
कानून के तहत प्रदेश सरकार ने शहरी इलाकों में आवारा पशुओं को छोड़ देने वाले पशुपालकों पर एक हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया हैं, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने पशु को सार्वजनिक स्थान पर छोड़ेगा, किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, पशुपालक को एक हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।
ग्वालियर में पशुपालकों ने अगर मवेशियों को खुला छोड़ा तो एक हजार का जुर्माना लगाया जाएगा, दरअसल नगर निगम कमिश्नर किशोर कन्याल ने आदेश जारी किया, ऐसे में कोई भी मवेशी शहर में सार्वजनिक स्थान पर घूमते दिखाई दिए, तो पशुपालकों पर अब नगर निगम ग्वालियर एक हजार का जुर्माना लगाएगा, शहर में होने वाली गंदगी और दुर्घटनाएं रोकने के लिए नगर निगम इस दिशा में सख्त कार्रवाई करने जा रहा है, जल्द ही टीम गठित कर एक अभियान के रूप में लिया जाएगा।

सनावद: ओंकारेश्वर में फिर नाव डूबने से हादसा, डूबने से मां-बेटे की मौत

 

दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान छुट्टा पशुओं की समस्या बड़ा चुनावी मुद्दा बना था, देश के कई राज्यों में छुट्टा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए कानून बनाने की घोषणा की थी, मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल है, जहां आवारा छुट्टा पशुओं की समस्या के खिलाफ कानून बनाया गया है, जिसके बाद आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश 2022 लाने का फैसला किया था।
दरअसल गुजरात में भी ऐसा ही कानून बनाया था, जिसे गुजरात मवेशी नियंत्रण विधेयक 2022 का नाम दिया गया, इस विधेयक के मुताबिक पशुओं को खुला छोड़ने पर पशुपालक से 50 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा,  साथ ही गुजरात में पशुओं की टैगिंग भी की जाएगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here