पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग ऑपरेशन के मामले में आरोपी मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को अभी जेल हिरासत में ही रहना पड़ेगा. लगभग ढाई घंटे तक चली सुनवाई में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की कल दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई होगी. हाई कोर्ट ने सोमवार को इन नेताओं की जमानत पर लगाए गए स्थगनादेश को फिलहाल अगले आदेश तक बरकरार रखने का निर्देश दिया है. बता दें कि सीबीआइ ने इन नेताओं को सोमवार सुबह गिरफ्तार किया था. सीबीआइ अदालत ने उसी दिन शाम में इन सभी को जमानत दे दी थी. लेकिन देर रात में कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाते हुए 19 मई तक जेल हिरासत में भेजने का निर्देश दिया था. इसके बाद सोमवार.मंगलवार की आधी रात में इन सभी नेताओं को प्रेसिडेंसी जेल भेज दिया गया था. हालांकि इनमें से मंत्री सुब्रत मुखर्जी, शोभन चटर्जी और मदन मित्रा अस्वस्थ होने के बाद अस्पताल में भर्ती हो गए थे. जबकि मंत्री फिरहाद हकीम प्रेसिडेंसी जेल में हैं.