उत्तर प्रदेश में आज से लॉकडाउन लगा हुआ है. यूपी सरकार ने 15 मई तक हर रविवार को लॉकडाउन लगाने का एलान किया है.मास्क नहीं लगाने पर पहली बार में एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लगभग 35 घंटे तक संपूर्ण लॉकडाउन हैं. इस दौरान जरूरी सेवाओं पर रोक है. प्रभावित इलाकों में 35 घंटे तक प्रदेश में प्रशासन सैनिटाइजेशन भी करवाएगी. यूपी सरकार ने रविवार साप्ताहिक बंदी के 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अपर मुख्यि सचिव अवनीश कुमार अवस्थीट ने कोविड नियंत्रण के लिए कोरोना कर्फ्यू के लिए दिशा-निर्देश जारी किए. जानकारी के मुताबिक मुताबिक रविवार को ‘कंटीन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्री ज’ को चलाने समेत कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्युटिकल्स, दवा, सेनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की अनुमति रहेगी और इनके कर्मचारियों को इसी अनुसार आने-जाने की भी छूट मिलेगी…शनिवार व रविवार को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करते हुए सभी शादी समारोह में बंद स्थानों पर 50 लोगों और खुले स्थानों पर 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी. लेकिन सभी के लिए मास्कइ, सुरक्षित दूरी और सेनिटाइजर का उपयोग सहित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।