लंबे इंतजार के बाद देश में देश में ‘नागरिकता संशोधन अधिनियम’ यानी CAA लागू कर दिया गया है, केंद्र सरकार की तरफ से सीएए को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है,  साथ ही एक पोर्टल भी तैयार किया गया है जिसके माध्यम से गैर मुस्लिम प्रवासी समुदाय के लोग नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

किसे मिलेगी नागरिकता ?

सीएए नियमों के मुताबिक ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन मांगा जाएंगा, 6 गैर-मुस्लिम समुदाय हिंदू, जैन,सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी शामिल हैं, जिसके तहत भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल हैं, यहां से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए भारत की नागरिकता लेना आसान हो जाएंगा, वहीं 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए लोगों को भारतीय राष्ट्रीयता दी जाएगी यानी इन्हें देश की नागरिकता तभी मिलेगी जब उन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या इसके पहले भारत में शरण ली हो।

कब पारित हुआ सीएए (CAA )?  

‘नागरिकता संशोधन अधिनियम’ (Citizenship Amendment Act) दिसंबर, 2019 में पारित हुआ था, जिसके बाद ये विधेयक राज्यसभा में 11 दिसंबर, 2019 को पारित हो गया था, इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, जिस कारण यह कानून अब तक लागू नहीं हुआ था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कहा था कि सीएए नियमों को लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित और लागू किया जाएगा।

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